भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हुए देखी जा सकती है. आज किसान सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वह डेरी प्रोडक्ट पर भी आज निर्भर है और इसे काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं. ऐसे में भारत सरकार डेयरी पशुओं को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है ताकि किसानों द्वारा उनकी आमदनी को और बढ़ाया जा सके, इसी के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) को भी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिस देश भर में आज हजारों लोग लाभान्वित होते हुए नजर आ रहे हैं.
इसके अलावा कई राज्यों ने विशेष रूप से अपने निवासियों के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की है झारखंड सरकार ने हाल ही में किसानों को सीधे सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) योजना को शुरू किया है. आइये जानते हैं, इस मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ताकि आप भी इस योजना का फायदा उठा सके.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana)
हम सभी जानते हैं कि, देश में किसानों को कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद कई सुविधाएं बढ़ा दी गई है. इसलिए एक पहल झारखंड सरकार द्वारा भी की गई है, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू किया गया है जो कि, किसानों को डेरी व्यवसाय में शामिल होने के लिए 90% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वह अपने लिए दुधारू पशुओं को खरीद सकते हैं और दूध उत्पादन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है? (What is Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana?)
सबसे पहले बता दे की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) क्या है? मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है. यह किसानों को डेयरी व्यवसाय में उतरने में और उन्हें इसमें आगे ले जाने में सहायता प्रदान करती है. झारखंड सरकार गए और भैंस के खरीदी पर इस समय 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि वह अपने लिए इन पशुओं को खरीद सकते हैं.
आज गाय और भैंस की कीमत काफी ज्यादा हो चुकी है, ऐसे में कई किसान इन्हें खरीदने में असमर्थ है. किसानों का कुल खर्च का सिर्फ 10 प्रतिशत योगदान ही देना होगा, बाकी सरकार उन्हें सब्सिडी के तौर पर प्रदान करती है. उदाहरण के लिए इस व्यवसाय को शुरू करने में आपको ₹2 लाख तक की लागत आती है तो झारखंड सरकार 90% तक सब्सिडी प्रदान करती है. वही 10% सिर्फ किसानों को देना होगा. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) विशेष रूप से आर्थिक रूप से गरीब किसानों को प्रदान की जा रही है.
इस तरह किया जाएगा लाभार्थी का चयन
- Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में लाभार्थी का चयन गांव के क्लस्टर के आधार पर किया जाने वाला है।
- चयनित गांव के लाभों को चयन संबंधित ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना में लाभार्थी का किसान होना आवश्यक है और वह पशुपालन करता हो।
- चयन प्रक्रिया में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जो पशुपालन की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पात्रता (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Eligibility) –
यदि आप झारखंड राज्य के निवासी हैं और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई है. इन पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है.
- इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों की मदद करना है, इसलिए उन्हें पशुपालन की व्यवसाय में शामिल होना होगा.
- आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है.
- इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों का आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पशुधन क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 से सम्बन्धित आवेदन करने के दोरना आपको निम्नलिखित दस्तावेजो की जरूरत होगी –
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता के लिए दस्तावेज
इस तरह से करे मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 में आवेदन
झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024) में आवेदन करने के लिए आप नीचे बताए हुए चरणों का पालन कर सकते हैं, और इस योजना का लाभ ले सकते है।
- सबसे पहले आपको आवेदन के लिए झारखंड के नागरिक के रूप में अपने निकटतम पशुधन विभाग कार्यालय में जाएँ।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए यहा से आप आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म लेने के बाद सभी आवश्यक फ़ील्ड सावधानीपूर्वक भरें।
- इसके साथ में आपको आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, और बैंक खाता विवरण जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी बना लें।
- इसके साथ में आपको दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अपने भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सुरक्षित रूप से संलग्न करें।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ पशुधन विभाग कार्यालय में जमा करें।
- आपके आवेदन देने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी और सफलतापूर्वक पूरा होने पर, आपको योजना के लाभों के लिए विचार किया जाएगा।
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