सरकार का बड़ा कदम: गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की सहायता, आवेदन की सरल विधि अब जानें

Rashtriya Parivarik Labh Yojana
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आज के समय में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कई तरह की सहायता प्रदान करने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही है, उन्ही योजनाओं में में इस समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) है. यह योजना कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है. इस समय यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलते हुए देखा जा सकता है.आज हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां बताने वाले है.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana)

जानकारी के लिए बता दे की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता राशि के रूप में ₹30000 की मदद की जाती है. इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है. यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो, हम आपको इसके लिए पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं.

योजना में मिलेगा 30,000 का लाभ

इस समय इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार पहले उन्हें ₹20000 की धनराशि का मुआवजा प्रदान करती थी, लेकिन इसे अब बढ़कर ₹30000 कर दिया गया है. राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार हैं, वह इसका लाभ लेते हुए देखे जा सकते हैं, इस योजना में आवेदन करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट आवश्यक है.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य (Rashtriya Parivarik Labh Yojana)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 का उद्देश्य गरीब परिवारों का पालन पोषण के लिए मदद करना है, जिन परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को मृत्यु के बाद आजीविका चलाने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उनके आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) योजना के माध्यम से यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें सही तरह से जीवन यापन करने के लिए ₹30000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसकी मदद से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं.

Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Eligibility)

जो भी उम्मीदवार इस योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई है जो कि, इस प्रकार है.

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 56000 से अधिक नहीं होना चाहिए, या शहरी क्षेत्र के निर्धारित की गई है.
  • ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 46000 से अधिक नहीं होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा.
  • यदि आप भी इस योजना की पात्रता रखते हैं और इसमें अपना आवेदन करना चाहते हैं तो, इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज आपको देना होंगे जो कि इस प्रकार है.

योजन में आवेदन के लिए दिशा निर्देश (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Guidelines)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) का लाभ लेने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें आपको आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया होना चाहिए, वहीं आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और इसमें त्रुटि पाई जाती है तो आवेदक इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा. वही मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा. आवेदन फार्म के साथ में लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा सही फॉर्मेट में होना चाहिए.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज (National Family Welfare Scheme Documents)

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 में लाभ लेने के लिए पाने के इच्छुक परिवारों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –

  • बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मृतक का आधार कार्ड
  • मृतक और आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में इस तरह करे आवेदन (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Apply)

यदि आप भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो, नीचे हमने आपको पूरी जानकारी प्रदान की है, इसके माध्यम से आप इस योजना में ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं

  • Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://nfbs.upsdc.gov.in/) पर जाना है।
  • यहा पर आपको अपने लिए ‘नए पंजीकरण’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने Rashtriya Parivarik Labh Yojana का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
  • फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे जनपद, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी देना होगी।
  • फिर इसके साथ में आपको अपने सभी दस्तावेजो को अपलोड कर देना है।

आवेदन के बाद योजना की स्थिति की जांच कैसे करे?

यदि आपने इस योजना में आवेदन कर दिया है, तो आप उत्तर प्रदेश में अपने RPL योजना आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है, इसके लिए आपको आवेदन के बाद में https://nfbs.upsdc.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा, यहा आपको आवेदन पत्र की स्थिति जांचने का विकल्प पर क्लिक कर आवेदन की स्थिति को देखा जा सकता है.

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